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बहराइच में बुलडोजर पर 15 दिनों की रोक, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Published on October 21, 2024 by Vivek Kumar

15 days ban on bulldozers in Bahraich, High Court seeks response इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रविवार को उन लोगों को बड़ी राहत दी जिन्हें बहराइच में कुंडसर-महसी-नानपारा-महराजगंज मार्ग पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए वक्त को 15 दिन बढ़ा दिया है। पीठ ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल कर सकते हैं। न्याय दो न्याप दो अदालत ने साथ ही राज्य के अधिकारियों को जवाब पर विचार करने और जवाब पर उचित आदेश देने का निर्देश दिया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को तय की है। न्यायमूर्ति एआर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका पर रविवार शाम को विशेष पीठ का गठन किया गया।

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