लखनऊ – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में किसी महिला के नाम पर खरीदी जाने वाली 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में भागीदार बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में राज्य में संपत्ति की खरीद पर पुरुष और महिला दोनों के लिए एक समान स्टांप ड्यूटी देनी होती है, लेकिन इस नई नीति के तहत महिला खरीदारों को सीधी राहत मिलेगी।
क्या है योजना का लाभ?
यदि कोई संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर्ड की जाती है और उसकी कीमत ₹1 करोड़ तक है, तो कुल स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, ₹50 लाख की संपत्ति पर अब महिला खरीदार को ₹50,000 तक की राहत मिल सकती है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त करेगा और उन्हें वित्तीय निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अवसर देगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार की बड़ी नीतियों का हिस्सा है। इससे महिलाओं को न केवल प्रॉपर्टी खरीदने में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पारिवारिक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।
कुछ अहम सवाल भी
हालांकि इस योजना की सराहना की जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह देखना जरूरी होगा कि इसका दुरुपयोग न हो। कई मामलों में केवल टैक्स छूट के लिए संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन असली स्वामित्व किसी और के पास होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह छूट वास्तविक महिला खरीदारों को ही मिले।
योगी सरकार का यह फैसला महिलाओं को प्रॉपर्टी ओनरशिप में बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक और स्वागतयोग्य कदम है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह नीति महिलाओं को वित्तीय रूप से और अधिक सशक्त बना सकती है।