रेलवे ट्रैक पर रील बनाकर वायरल करने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरपीएफ मुख्यालय ने ट्रैक पर रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस निर्देश के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का प्रावधान किया गया है।
रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में कई लोग अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करते हैं। इससे यात्री सुरक्षा और संरक्षित रेल परिचालन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसके बावजूद, ऐसे वीडियो बनाकर वायरल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए आरपीएफ ने ट्रैक की निगरानी बढ़ाने और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
हाल ही में, प्रयागराज में एक यूट्यूबर को रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद आरपीएफ मुख्यालय ने इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जारी किया। सभी आरपीएफ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में सुनिश्चित करें कि रेलवे ट्रैक पर रील बनाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगे।
रेलवे सुरक्षा बल ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल न हों और किसी भी संदिग्ध या खतरनाक गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। रेलवे की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यात्री सुरक्षा सर्वोपरि है, और किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।