भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की अपील की कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनके अभ्यावेदन पर फैसला करे। स्वामी ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। इस याचिका के अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। अधिवक्ता सत्य सभरवाल के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि छह अगस्त, 2019 को स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी के उस ‘स्वैच्छिक खुलासे’ का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि वह (गांधी) ब्रिटिश नागरिक हैं और वहां का पासपोर्ट रखने के हकदार हैं। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद नौ और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है और इस प्रकार वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। स्वामी ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया है।