गौतम थापर की 78 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क

यस बैंक में 466 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक ऋऋष्टा धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी गौतम थापर के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क की है। ईडी ने गौतम और उनसे संबंधित कंपनियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। ईडी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस मामले में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 52.11 एक ड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। यह मामला आयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) नामक कंपनी से संबंधित है, जिसके मालिक गौतम थापर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला सीबीआइ की उस प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें गौतम थापर, ओबीपीएल और उनकी अन्य कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड को नामजद किया गया है। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2017 और 2019 के बीच जनता के धन की हेराफेरी के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी की और यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जांच एजंसी का दावा है कि इस ऋष्टा राशि में से 14.11 करोड़ रुपए यस बैंक ने ऋष्टा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में रख लिए और शेष 500.11 करोड़ रुपए ओबीपीएल ने फर्जी संचालन एवं रखरखाव समझौतों की आड़ में अपनी सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए। ईडी ने इस जांच के तहत पहले दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत में थापर और यस बैंक के पूर्व प्रवर्तक राणा कपूर समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। गौतम थापर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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