CBI ने नए कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने हाल ही में न प्रभाव में आई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) – के तहत अपनी पहली प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए न बताया कि सीबीआइ ने तिहाड़ जेल में बंद एक व्यक्ति की रिहाई में मदद के लिए 10 लाख रुपए न की रिश्वत मांगने के लिए दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि मौरिस नगर स्थित स्वापक प्रकोष्ठ में तैनात हेड कांस्टेबल रवींद्र ढाका और प्रवीण सैनी के खिलाफ बीएनएस 61 (2) के तहत बुधवार शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी का आरोप है। प्राथमिकी में आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से तिहाड़ जेल में बंद उसके भाई को रिहा कराने में मदद करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी के पास से एनआरएक्स (ऐसी दवाएं, जिन्हें एक चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं खरीदा जा सकता) मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

News by Hindi Patrika