दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस अर्जी को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 2022 के उप चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के आधार पर जून 2022 में होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से पाठक के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। उपचुनाव में पाठक को राजेंद्र नगर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 11,468 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोमवार को पारित 103 पन्नों के आदेश में पाठक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 22 जुलाई को संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।