केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के आगामी सत्र में विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता के प्रावधान मुहैया कराने के लिए 90 साल पुराने विमान अधिनियम का स्थान लेने वाले विधेयक समेत छह नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लोकसभा के बुलेटिन में कहा गया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है, इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार किए जा सकेंगे। विधेयकों में सबसे ऊपर की सूची में वित्त विधेयक 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक को सदन में पेश और पारित किया जाएगा। एक अन्य विधेयक बायलियर विधेयक 2024 भी सरकार इस सत्र में लेकर आ रही है। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस विधेयक के माध्यम से कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह विधेयक इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी खोलेगा। विधेयक में अंतराष्ट्रीय प्रावधानों का प्रयोग किया गया है और इन मानकों को लागू करने भी नए विधेयक से मदद मिलेगी, जो कि बचाव और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में पहल करेंगे। इस सत्र में काफी विधेयक ( प्रचार और विकास) 2024 भी पेश होने जा रहा है। इसका मकसद देश की काफी के कारोबार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक काफी बोर्ड के नवीनीकरण और विकास की कार्य योजना को नया रूप देगा और काफी को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। इसके अतिरिक्त रबड़ कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार रबड़ विधेयक (प्रचार और विकास) 2024 लेकर आएगी ताकि देश में रबड़ के कारोबार को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से चलाया जा सकेगा। इस क्षेत्र में कामकाज बढ़ाने के लिए यह विधेयक मदद करेगा। संसद का सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। यह सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। आम बजट के साथ- साथ जम्मू कश्मीर के लिए 2024-25 का बजट भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा।