सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार नेता जेल से नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तार नेताओं को चुनाव के दौरान आभासी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया व्यापायाला सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि यह याचिका गलत मंशा से दाखिल की गई है। यह एक नेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन बेहतरीन वकीलों के साथ इस अदालत में पेश होते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई जरूरी नहीं मानते जिसे कथित तौर पर जनहित में दाखिल किया गया है। खारिज की जाती है। न्यायालय विधि छात्र अमरजीत गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने खारिज गिरफ्तार नेताओं को आनलाइन प्रचार अनुमति देने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इससे खूंखार अपराधियों, यहां तक कि भगोड़ा माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों और प्रचार के लिए खुद को पंजीकृत करने का मौका मिलेगा।

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