दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना उचित कारण के की गई थी।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की घोषणा की है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को भी निस्तारित कर दिया और उन्हें राहत के लिए अधीनस्थ अदालत में जाने की छूट प्रदान की है।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे पहले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को बिना उचित आधार के गिरफ्तार किया गया है और वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।