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देहरादून में दिल्ली से आई एक बस में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार का मामला

Published on August 19, 2024 by Vivek Kumar

[caption id="attachment_14624" align="alignnone" width="1024"]Case of gang rape of a minor girl in a bus coming from Delhi in Dehradun Case of gang rape of a minor girl in a bus coming from Delhi in Dehradun[/caption] उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतरराज्यीय बस अड्डे (आइएसबीटी) में दिल्ली से आई एक बस में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने रविवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देहरादून में बताया कि 12 अगस्त को हुई इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उस बस का चालक और परिचालक भी शामिल हैं जिसमें इस अपराध को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को घटना की जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगालते हुए वारदात में इस्तेमाल उत्तराखंड परिवहन निगम की बस की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के हरिद्वार के बुग्गावाला निवासी धर्मेंद्र कुमार (32) और राजपाल (57), हरिद्वार जिले के ही भगवानपुर निवासी देवेंद्र (52), देहरादून के पटेलनगर निवासी राजेश कुमार सोनकर (38) तथा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज के रहने वाले रवि कुमार (34) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र कुमार वारदात में प्रयुक्त हुई बस का चालक और देवेंद्र परिचालक है। रवि कुमार और राजपाल अन्य बसों के चालक हैं जबकि सोनकर बस अड्डे पर तैनात उत्तराखंड रोडवेज का कैशियर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त बस को कब्जे में ले लिया गया है तथा फारेंसिक टीम ने बस से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किशोर उम्र की लड़की को 12 अगस्त की देर रात आइएसबीटी देहरादून के प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक बेंच पर बैठे देखकर इसकी सूचना देहरादून बाल कल्याण समिति को दी गई जिसने उसे सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय बालिका निकेतन भेज दिया। बालिका निकेतन में 'काउंसलिंग' के दौरान लड़की ने अपने साथ कथित बलात्कार की बात बताई जिसके बाद समिति की सदस्य प्रतिभा जोशी ने शनिवार शाम पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पटेलनगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन करने के अलावा उन्होंने स्वंय पीड़ित बालिका से मिलकर घटना की जानकारी ली तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बालिका ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसके माता-पिता नहीं हैं और वह पंजाब की रहने वाली है। बाद में उसने पुलिस को बताया कि वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है और वह पहले द से दिल्ली गई और फिर दिल्ली में कश्मीरी मुरादाबाद गेट से बस पकड़कर देहरादून आई जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उन्होंने बताया कि लड़की शुरू में बार-बार अपने बयानों को बदलती रही लेकिन बाद में उसने गहन पूछताछ के दौरान अपने परिजनों की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि पीड़िता के माता-पिता जीवित हैं तथा पहले भी वह कई बार अपने घर से बिना बताए जा चुकी है। हालांकि, पीड़िता के परिजनों को हर बार विभिन्न माध्यमों से उसकी जानकारी मिली जिसके बाद वह उसे घर ले आए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी देवेंद्र ने बताया कि दिल्ली में कश्मीरी गेट पर पंजाब जाने वाली बस के बारे में जानकारी ले रही पीड़िता को उसने अपनी बस में सवार होकर देहरादून चलने और फिर वहां से पौंटा साहिब होते हुए पंजाब जाने का सुझाव दिया। देहरादून पहुंचने पर जब बस से सभी सवारियां उतर गईं तो देवेंद्र ने चालक धर्मेंद्र के साथ मिलकर कथित रूप से लड़की के साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि बस अड्डे पर आसपास खड़ी बसों के चालकों रवि और राजपाल और वहां तैनात कैशियर सोनकर ने भी घृणित कार्य को अंजाम दिया।

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