हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया

दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने राजधानी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंगलवार को फिर खारिज कर दी। अदालत ने जैन की खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बना कर कागजों पर पैसों का लेनदेन किया। याचिका में जैन ने प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े धनशोधन के मामले में जमानत की मांग की थी। सत्येंद्र जैन का कहना था कि उन्हें खराब सेहत के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। इसका ईडी ने विरोध किया। ईडी का कहना है कि जैन ने फर्जी कंपनियां बनाकर उनके माध्यम से कागजों पर लेन-देन किया था। ईडी ने इस मामले में दो साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में सत्येंद्र जैन पर कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक अन्य मामले में जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कदम उठाने की इजाजत दे दी थी। यह मामला राजधानी में सीसीटीवी लगाने से जुड़ा है।

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