केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश करने का निर्देश

नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल के लिए कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 12 जुलाई को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पेशी वारंट जारी किया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी द्वारा दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश किया। जारी संघीय जांच एजेंसी ने इस वर्ष 17 मई को दाखिल पूरक आरोपपत्र में केजरीवाल और उनकी ‘आप’ को आरोपी बनाया है। केजरीवाल आबकारी घोटाले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता है तथा इसके लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

उन्हें 21 मार्च को यहां उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। इस बीच, अदालत ने एजेंसी के आठवें पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया है, जिसमे विनोद चौहान और आशीष माथुर को मामले में आरोपी बनाया गया है। अदालत ने 12 जुलाई को माथुर को तलब किया और उसी दिन के लिए चौहान के लिए पेशी वारंट जारी किया। ईडी की घन शोधन मामले की जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर वर्ष 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले से उपजी है।

दिल्ली आबकारी घोटाला

  • जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री
  • 7वें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने पेशी के लिए जारी किया वारंट
  • कोर्ट ने 8वें आरोप पत्र पर भी लिया संज्ञान
  • ईडी ने विनोद चौहान, आशीष माथुर को भी बनाया आरोपी

 

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