समय सीमा न चूकें: 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न ITR दाखिल करें और लेट फीस और ब्याज से बचें
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बस एक दिन दूर है, और करदाताओं से अनुरोध है कि वे समय पर अपने रिटर्न दाखिल करें ताकि लेट फीस और ब्याज से बचा जा सके। आयकर विभाग ने पुष्टि की है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है, और इसमें कोई विस्तार नहीं होगा।
सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के विपरीत, आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले अपने रिटर्न दाखिल करें ताकि अंतिम समय की परेशानियों से बचा जा सके।
समय सीमा चूकने पर 5,000 रुपये का लेट फीस लगेगा, जिसे घटाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है। इसके अतिरिक्त, आपको बकाया कर राशि पर प्रति माह या उसके हिस्से के लिए 1% की दर से ब्याज देना होगा।
यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर, 2024 से पहले बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इससे लेट फीस और ब्याज लगेगा।
आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न दाखिल करें। करदाता अपने रिटर्न ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल या अधिकृत मध्यस्थों के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का नियम
Step 1: आवश्यक दस्तावेज़ जुटाएं
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
- फॉर्म 16 (नियोक्ता से)
- फॉर्म 26AS (कर क्रेडिट स्टेटमेंट)
- बैंक और डाकघर से ब्याज स्टेटमेंट
- निवेश प्रमाण (यदि लागू हो)
Step 2: सही ITR फॉर्म चुनें
- ITR-1 (सहज): 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए
- ITR-2: 50 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए
- ITR-3: व्यवसायिक आय वाले व्यक्तियों के लिए
- ITR-4 (सुगम): अनुमानित आय के लिए
Step 3: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
- e-Filing पोर्टल पर जाएं
- अपने PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें
Step 4: व्यक्तिगत विवरण भरें
- नाम
- पता
- जन्म तिथि
- संपर्क विवरण
Step 5: आय विवरण भरें
- वेतन आय
- ब्याज आय
- डिविडेंड आय
- पूंजीगत लाभ
- व्यवसायिक आय (यदि लागू हो)
Step 6: कटौती का दावा करें
- धारा 80C (निवेश)
- धारा 80D (स्वास्थ्य बीमा)
- धारा 80G (दान)
- अन्य कटौतियाँ (यदि लागू हो)
Step 7: कर क्रेडिट का दावा करें
- TDS (स्रोत पर कर कटौती)
- TCS (स्रोत पर कर संग्रहण)
- एडवांस टैक्स भुगतान
Step 8: सत्यापित करें और जमा करें
- सभी विवरणों की जांच करें
- रिटर्न जमा करें
- प्राप्ति स्वीकृति प्राप्त करें
Step 9: ई-सत्यापन (वैकल्पिक)
- आधार, बैंक खाता, या डीमैट खाता के माध्यम से अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करें
Step 10: एक प्रति रखें
- भविष्य के संदर्भ के लिए अपने ITR की एक प्रति रखें
याद रखें:
- समय सीमा से पहले अपना ITR दाखिल करें ताकि लेट फीस और ब्याज से बचा जा सके।
- यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो किसी कर पेशेवर से परामर्श करें या कर फाइलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
याद रखने की महत्वपूर्ण तिथियां
- 31 जुलाई, 2024: व्यक्तियों और गैर-ऑडिट मामलों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
- 31 दिसंबर, 2024: बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि
देर न करें, आज ही अपना ITR दाखिल करें!
अपने आयकर रिटर्न (ITR) को दाखिल करने के लिए बस एक दिन बचा है, अंतिम समय का इंतजार न करें। आज ही अपना रिटर्न दाखिल करें और किसी भी अनावश्यक तनाव और जुर्माने से बचें।