जबलपुर में ‘अवैध रूप से वसूली गई’ 65 करोड़ फीस वापस करने का आदेश

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के प्रशासन ने 10 निजी विद्यालयों को 81,000 से अधिक विद्यार्थियों से अवैध तौर पर वसूली गई लगभग 65 करोड़ की ट्यूशन फीस वापस करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) घनश्याम सोनी ने बताया कि इन निजी विद्यालयों ने कानून का उल्लंघन करते हुए ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की है। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबद्ध विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने इन विद्यालयों के खातों की जांच की और पाया कि वे छात्रों से अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं। सोनी ने कहा कि प्रशासन ने इन विद्यालयों द्वारा 2018 19 और 2024-25 के बीच 81,117 छात्रों से 64.58 करोड़ रुपए की कथित रूप से अवैध फीस वसूली को रद्द कर दिया है। डीईओ ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को विद्यालयों को
नोटिस जारी करके अवैध रूप से वसूली गई फीस विद्यार्थियों को वापस करने का आदेश दिया। जबलपुर के जिला प्रशासन ने फीस और पाठ्यपुस्तकों की कीमत कथित तौर पर अवैध रूप से बढ़ाने के लिए 27 मई को विद्यालयों के अधिकारियों और कुछ किताब दुकानों के मालिकों के खिलाफ 11 प्राथमिकी दर्ज की थीं।

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