सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की Sub-classification की अनुमति दी

Supreme Court allows sub-classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Supreme Court allows sub-classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण के उद्देश्य से Sub-classification की अनुमति दे दी है। यह निर्णय SC और ST समुदायों के बीच लाभों की असमान वितरण को संबोधित करने के लिए किया गया है।

अदालत ने जोर दिया कि किसी भी Sub-classification को ठोस आंकड़ों द्वारा समर्थित होना चाहिए और इसे राजनीतिक सुविधाजनकता के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण के लाभ SC और ST समुदायों के सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचें।

कुछ न्यायाधीशों ने SC और ST समुदायों में एक “creamy layer” की पहचान करने का सुझाव दिया, ताकि उन लोगों को बाहर किया जा सके जिन्होंने पहले ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है और अब उनकी आवश्यकता नहीं है। इससे मौलिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यह ऐतिहासिक निर्णय 2004 के E.V. Chinnaiah बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलटता है, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियाँ एक समान समूह हैं और इसलिए उनके बीच कोई Sub-classification नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि आरक्षण के लाभ समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले हिस्सों तक पहुंचें। इस फैसले का भारत में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Leave a Comment