सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार की याचिका खारिज की

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति बेलाएम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है।

सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वे कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं। न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “माफ कीजिए, आपकी याचिका खारिज की जाती है।”

हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि

डीके शिवकुमार की याचिका में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अक्तूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा और सीबीआई जांच को जारी रखने का फैसला सुनाया।

डीके शिवकुमार का पक्ष

डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित है और सीबीआई की जांच में पक्षपात होने की संभावना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन तर्कों को अस्वीकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उनके खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब सीबीआई को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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