अश्निश चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब तलब

Supreme Court issues notice on Ashnish Chanchlani's petition, seeks response from Maharashtra and Assam governments

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर अश्निश चंचलानी की याचिका पर असम और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चंचलानी ने असम में दर्ज FIR को रद्द करने या उसे मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी।

क्या है मामला?

अश्निश चंचलानी के खिलाफ गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी, जिसमें उन पर यूट्यूब शो ‘India’s Got Latent’ के माध्यम से अश्लीलता फैलाने का आरोप है।

  • इस मामले में मुख्य आरोपी पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया हैं, जिनके विवादित बयानों के कारण मामला दर्ज हुआ था।
  • चंचलानी ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने शो में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की और FIR के आरोप अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ हैं।

FIR रद्द करने की मांग क्यों?

चंचलानी की याचिका में कहा गया कि मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी थी (FIR नंबर 05/2025), जबकि गुवाहाटी पुलिस ने बाद में दूसरी FIR दर्ज की (FIR नंबर 03/2025)। इस आधार पर उन्होंने असम की FIR को मुंबई ट्रांसफर करने या उसे रद्द करने की मांग की।

क्या हुआ अब तक?

  • गौहाटी हाई कोर्ट ने चंचलानी को अंतरिम जमानत दी और 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
  • FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), IT एक्ट, सिनेमा अधिनियम और महिलाओं के अभद्र चित्रण (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी।
  • अन्य आरोपियों में स्टैंड-अप कॉमिक्स समय रैना, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा के नाम भी शामिल हैं।

अब आगे क्या होगा?

  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब मांगा है।
  • यदि कोर्ट FIR को मुंबई स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो चंचलानी को असम में जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • अगर FIR रद्द नहीं होती, तो उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस मामले में अगली सुनवाई जल्द हो सकती है।