प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड न देने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 19 मार्च के आदेश पर अमल न करने वाले राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने आदेश दिया था कि आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को सत्यापन के बाद राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाए। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों का सत्यापन करके उन्हें राशन कार्ड देने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दे दी। साथ ही केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी कर चुके राज्यों को अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराए। मंगलवार को पीठ ने इस आदेश पर अमल न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालती अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी दी। पीठ ने कहा कि ऐसे मुख्य सचिवों को अदालत में तलब किया जाएगा। पीठ ने कहा कि राज्यों का यह कृत्य पूरी तरह से अत्याचार है। अगर अगली तारीख तक इस आदेश पर अमल न किया गया तो समझ लें कि अदालत अपने आदेश पर अमल कराना जानती है। इसे याद रखना चाहिए।