उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) 2006 की धारा 56 के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कानून के तहत, प्रशासन अब थूककर या अन्य गंदे पदार्थों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा, ‘वैरिफिकेशन प्रोसेस’ के तहत ढाबा मालिकों को अपने और उनके कर्मचारियों के नाम प्रमुखता से डिस्प्ले करने होंगे।नई दिल्ली: क्या योगी आदित्यनाथ के रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों के नाम बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर रोक लगा सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का हाल ही में जारी किया गया आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) 2006 की धारा 56 के तहत है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति थूककर या किसी अन्य गंदे तरीके से खाद्य सामग्री में मिलावट करता है, तो प्रशासन के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। इस कानून के अंतर्गत, ढाबा मालिकों को अपने और उनके कर्मचारियों के नाम प्रमुखता से डिस्प्ले करना होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के लगभग दो महीने बाद, योगी सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें इसे लागू करेंगी। यूपी के अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की अगुवाई में कार्रवाई शुरू की जाएगी। FSSAI एक लाइसेंसिंग संस्थान है जो देशभर में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
सीएम योगी को रोक नहीं सकेगा सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार का नया आदेश कानून के तहत लागू
Published on September 28, 2024 by Vivek Kumar
Categories: राष्ट्रीय समाचार