केन्‍द्रीय बजट 2023-24: अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस का प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का प्रावधान स्पष्ट किया है।

टीडीएस का नया प्रावधान

सीतारमण ने बताया कि 50 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक फीसद का टीडीएस लगेगा, चाहे लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों।

कर प्रावधानों की गलत व्याख्या

वित्त मंत्री ने कहा कि कर प्रावधानों की गलत व्याख्या के कई मामलों के बीच स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक फीसद की दर से स्रोत पर कर कटौती लागू होगी।

धारा 194-आइए में संशोधन

बजट दस्तावेज के अनुसार, अधिनियम की धारा 194-आइए में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान है। इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा।

इस संबंध में किए गए संशोधन एक अक्तूबर से प्रभावी होंगे।

वित्त मंत्री के इस स्पष्टिकरण से यह सुनिश्चित होगा कि 50 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस लागू होगा, जिससे कर प्रावधानों की गलत व्याख्या नहीं हो सकेगी और कर संग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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