रांची. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बरियातू स्थित सेना की जमीन की खरीद- बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 10 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित किया है. इस मामले में आरोपी सिर्फ दिलीप घोष को हाइकोर्ट ने जमानत दी है. शेष सभी अभियुक्त जेल में हैं. गौरतलब है कि रांची नगर निगम की ओर से फर्जी दस्तावेज के आधार पर होल्डिंग नंबर लेने के आरोप में दर्ज प्राथमिक को इडी ने इसीआइआर के रूप में दर्ज कर मामले की जांच की थी. इस दौरान यह पाया था कि बरियातू स्थित सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था. फर्जी दस्तावेज तैयार करने में जमीन कारोबारी अफसर अली के गिरोह के सदस्य शामिल थे. सेना की जमीन के लिए तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज को तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की सहमति के बाद सही करार दिया गया था.
रांची नगर निगम की ओर से जालसाजी कर होल्डिंग नंबर लेने के मामले में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की जांच पुलिस ने भी की है. पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद सिर्फ प्रदीप बागची के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. इडी ने पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले की सुनवाई भी पीएमएलए कोर्ट में करने के लिए आवेदन दिया था. न्यायालय ने इडी की याचिका पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई भी पीएमएलए कोर्ट में करने का आदेश दिया है.
इनके खिलाफ हुआ आरोप गठन: छवि रंजन, दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल, प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तनहा खान, फैयाज अहमद, भानु प्रताप प्रसाद.