एक ही परिवार के नौ लोगों समेत चौदह को आजीवन कारावास

बदायूं: जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश के चलते हुई डकैती और हत्या के 17 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के नौ सदस्यों समेत कुल 14 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपए और आठ पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राजेश बाबू शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि 25 जुलाई को विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने इन 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था। ये सभी जमानत पर थे। गुरुवार की देर शाम को इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और छह दोषियों पर 50-50 हजार रुपए और आठ पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

राजेश बाबू शर्मा ने बताया कि थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव खरखोल में 2007 में राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पान सिंह नामक व्यक्ति के पिता हरपाल सिंह ने रपट दर्ज कराई थी कि राधेश्याम की हत्या के आठ दिन बाद, 15 फरवरी 2007 की सुबह आठ बजे, राधेश्याम के परिजनों ने फरसे, लाठियों और अन्य हथियारों के साथ उनके घर पर हमला कर दिया। रपट के अनुसार, सभी ने फायरिंग करते हुए घर में रखा जेवर, कपड़ा आदि सामान लूट लिया और पान सिंह को पीटते हुए घर से खींच ले गए और कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी।

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