भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ‘लेबल’ पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बढ़े हुए अक्षरों में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एफएसएसएआइ के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में पोषण संबंधी जानकारी ‘लेबलिंग’ के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। उक्त संशोधन से संबंधित मसविदा अधिसूचना अब सुझावों एवं आपत्तियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक की जाएगी। कुल चीनी, कुल संतृप्त वसा और सोडियम सामग्री के लिए अनुशंसित आहार भत्ते (आरडीए) में प्रति सेवा प्रतिशतता (%) योगदान के बारे में जानकारी मोटे अक्षरों में दी जाएगी। एफएसएस (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन खाद्य उत्पाद लेबल पर मौजूदा आकार और पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के साथ-साथ, यह संशोधन गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के प्रसार से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी योगदान देगा।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ‘लेबल’ पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बढ़े हुए अक्षरों में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।