नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर हाइकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखने की कार्रवाई को सोमवार को असामान्य बताया. सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है. इधर, दिल्ली हाइकोर्ट इडी की उस याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनायेगा, जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.