जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने सोमवार को कहा कि देश में लागू तीन नए आपराधिक कानून केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। देश में सोमवार को तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एवीडेंस एक्ट का स्थान लिया है। जैन ने यहां ‘थाना दिवस’ समारोह के मौके पर एक थाने में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि नए आपराधिक कानूनों की दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सजा के स्थान पर न्याय और सुरक्षा, जिसका मतलब है कि नए कानून न केवल दोषियों को सजा देंगे बल्कि पीड़ितों को न्याय भी दिलाएंगे। उन्होंने बताया, ‘ये (न्याय और सुरक्षा) आपराधिक न्याय प्रणाली के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और दोनों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।’