ईडी के कदम से पीड़ितों को राहत: 12 करोड़ रुपये की राशि बांटी जाएगी

Relief to victims due to ED's action Amount of Rs 12 crore will be distributed
Relief to victims due to ED’s action Amount of Rs 12 crore will be distributed

ईडी ने की पीड़ितों की मदद, 12 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता की रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच की हुईं 11.99 करोड़ रुपये की FD को 22 लाख लोगों में बांटने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया है।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा पीड़ितों को राहत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोटाले के पीड़ितों को राहत देने के लिए 12 करोड़ रुपये बांटने का निर्णय लिया है। यह रकम कोलकाता की रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच की हुईं 11.99 करोड़ रुपये की एफडी से वितरित की जाएगी।

पीएम मोदी की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि ईडी की जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग पीड़ितों की मदद के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी की इस पहल से 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिनसे आरोपी कंपनियों ने भारी रिटर्न का वादा करके धन एकत्र किया था।

PMLA कोर्ट का निर्देश

24 जुलाई को PMLA कोर्ट ने ईडी को 14 अटैच FDs को एसेट डिस्पोजल कमेटी (ADC) में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। यह कदम पीड़ितों को उनकी राशि वापस करने के लिए उठाया गया है।

कानूनी बदलाव और प्रधानमंत्री की योजना

पीएम मोदी ने मई में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में ईडी की जब्त की गई राशि को गरीबों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी बदलाव भी करेंगे।

कोर्ट और ईडी की मिली सहमति

कोलकाता कोर्ट और ईडी ने PMLA की धारा 8(8) के तहत पीड़ितों को रकम लौटाने का रास्ता खोज लिया है। ईडी की जब्त की गई संपत्तियों को उन दावेदारों को वापस किया जा सकता है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के चलते नुकसान उठाया है।

हाई कोर्ट के आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही एक आदेश में ADC गठित करने के निर्देश दिए थे, जिसकी अगुवाई पूर्व जज जस्टिस दिलीप कुमार सेठ करेंगे। इसका गठन आरोपी कंपनी की संपत्तियों को बेचने और इससे मिली रकम को कमेटी के खाते में जमा करने के लिए किया गया था।

आरोपी बरी होने की स्थिति

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि यदि ट्रायल के बाद आरोपी बरी हो जाते हैं, तो भी निवेशकों को उनकी राशि वापस मिलेगी।

पीएम मोदी की पहल और ईडी के कदम से लाखों पीड़ितों को राहत मिलने की संभावना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाने में मदद करेगा।

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